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वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जमील मर्चेंट, दी याचिका


मुंबई, 12 अप्रैल 2025: वक्फ संशोधन बिल के विरोध में देशभर में मुस्लिम संगठनों और नेताओं द्वारा विरोध की लहर तेज होती जा रही है। इसी क्रम में मालाड के समाजसेवी जमील मर्चेंट ने भी बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


जमील मर्चेंट से पहले भी लगभग दो दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी, और आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई प्रमुख मुस्लिम नेता और संगठन शामिल हैं।


जमील मर्चेंट की याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सीमित करने और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने का प्रयास है।


संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300A का उल्लंघन होने का हवाला देते हुए, जमील मर्चेंट के वकील एडवोकेट एजाज मकबूल ने इसे पूर्णतः भेदभावपूर्ण करार दिया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संशोधन से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्वायत्तता और मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर भी असर पड़ेगा, जो पहले से ही धार्मिक मामलों की निगरानी करता रहा है।


बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और किशनगंज के सांसद जावेद, जो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, ने भी पहले ही इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में इस मामले की सुनवाई से वक्फ से जुड़ी नीतियों और अधिकारों पर एक बार फिर से गहन मंथन होगा।


हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया बिल है, जिससे सालों से वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोगों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा।


वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आने वाले दिनों में यह मुद्दा देश की राजनीति और न्यायपालिका दोनों में अहम स्थान रखने वाला है।

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