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सांसद संजय सिंह व सपा के यूपी प्रवक्ता संडा को तीन माह कैद की सजा

 


सुल्तानपुर।
यूपी के सुल्तानपुर जिले की अदालत ने गैरकानूनी ढंग से रोड जाम करके २२ वर्ष पहले धरना-प्रदर्शन किये जाने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह , सपा के यूपी प्रवक्ता अनूप संडा सहित छह लोगों को ३ माह की कैद व १५००-१५०० रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी है। हालांकि न्यायाधीश ने अपर न्यायालय में अपील के लिए रियायत देते हुए फिलहाल जमानत दे दी है।

जानकारी के अनुसार, आप सांसद संजय सिंह व सपा प्रवक्ता अनूप संडा मूलतः यूपी के सुल्तानपुर जिले के निवासी हैं और एक जमाने में वहीं पर साथ-साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर राजनीति किया करते थे। उसी दौरान १९ जून २००१ को बिजली पानी व सड़क आदि समस्याओं को लेकर रोड जाम कर सुल्तानपुर शहर में विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं की अगुवाई में आक्रामक प्रदर्शन किया था। जिस पर नगर कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक एके सिंह ने इन नेताओं व प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में चार्जशीट दाखिल किये जाने के बाद विशेष न्यायाधीश( एमपी/एमएलए) की अदालत में ट्रायल प्रारंभ हुआ। २२ वर्षों तक चले ट्रायल के बाद बुधवार को प्रकरण पर अदालत का अंतिम फैसला आया। विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने सभी अभियुक्तों को गैरकानूनी ढंग से सड़क जाम कर धरना-प्रदर्शन का दोषी माना। साथ ही आप सांसद सिंह,पूर्व विधायक संडा सपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा, कांग्रेसी पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव,भाजपा  सभासद विजय सेक्रेटरी, कांग्रेस के पूर्व शहर प्रवक्ता संतोष कुमार, बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी को

 ३-३ माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुना दी है। फैसले के वक्त आप सांसद सिंह व सपा नेता संडा अदालत में मौजूद थे।

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