पढ़ाई और परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन
महाराष्ट्र में सभी विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालय 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं. इस बीच पढ़ाई और परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से की जाएंगी. सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के हॉस्टल्स भी इस दौरान बंद रहेंगे. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया गया है. बुधवार को एक अहम मीटिंग के बाद उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने इसकी घोषणा की.
3 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार ने कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया था. वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विद्यार्थियों को कॉलेज आने की इजाजत दी गई थी. लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ने लगा. कोरोना के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया.
प्राइवेट कॉलेजों पर भी आदेश लागू, सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को छूट
उदय सामंत ने इस फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि यह आदेश 15 फरवरी तक लागू होगा. यह सभी विश्वविद्यालयों समेत प्राइवेट कॉलेजों में भी लागू होगा. सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुले रहेंगे. इस बीच पढ़ाई और परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी. अगर किसी वजह से कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाया तो उनका साल खराब ना हो, इसके लिए वाइस चांसलरों को व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया गया है.
गोंडवाना, नांदेड़, जलगांव यूनिवर्सिटी में इंटरनेट की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहां जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन पद्धति से एग्जाम लेने की इजाजत दी गई है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
फॉरेन स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहने की इजाजत होगी
सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के हॉस्टल इस दौरान बंद रहेंगे. लेकिन अन्य देशों के विद्यार्थियों को सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए होस्टल में रहने की इजाजत होगी. यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जिन स्टूडेंट्स और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें इसकी जानकारी जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है. पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को भी जल्दी वैक्सीनेशन करवाने की सलाह दी गई है.
दसवीं की ड्राइंग परीक्षा भी ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी. दसवीं में ली जाने के बावजूद यह परीक्षा उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है. टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की यूूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उपस्थिति 50 फीसदी रखे जाने का निर्देश दिया गया है. शिफ्ट रोटेट करने की सलाह दी गई है.
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